थाई महिला अपसॉर्न का कोर्ट में बयान—इरफान ने धोखे में रखकर लिए 60 लाख रुपये, धर्म परिवर्तन का भी बनाया दबाव

थाई महिला अपसॉर्न का कोर्ट में बयान—इरफान ने धोखे में रखकर लिए 60 लाख रुपये, धर्म परिवर्तन का भी बनाया दबाव

आरोप: पति और ससुर ने की मारपीट, पैसे मांगने पर किया नंबर ब्लॉक; इरफान की जमानत अर्जी खारिज

कानपुर। थाईलैंड की महिला अपसॉर्न और कानपुर के टेनरी कारोबारी मोहम्मद इरफान के बीच विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है। गुरुवार को स्पेशल सीजेएम कोर्ट में अपसॉर्न के कलमबंद बयान दर्ज किए गए। करीब तीन घंटे तक चले बयान में महिला ने इरफान पर शादीशुदा होने की बात छिपाने, कारोबार के नाम पर 60 लाख रुपये लेने, मारपीट करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं, अदालत ने आरोपी इरफान की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

आखिरी मैसेज में छलका रिश्ते का तनाव

मामले में इरफान और अपसॉर्न के बीच हुई बातचीत भी सामने आई है। इरफान ने अपने एक आखिरी मैसेज में लिखा था कि वह प्यार की वजह से हर दो महीने में खास तौर पर उससे मिलने थाईलैंड आता था, ताकि उसे किसी तरह की परेशानी न हो। उसने यह भी कहा कि थाईलैंड में कुछ बातें सामान्य मानी जाती होंगी, लेकिन अपसॉर्न को पता था कि भारत में क्या सामान्य माना जाता है।

इसके जवाब में अपसॉर्न ने लिखा कि उसने कुछ कड़वी बातें जरूर कही थीं, लेकिन उसने इरफान की मदद भी की थी। उसने कहा कि इरफान उसका पति है, इसलिए वह अब भी सब कुछ संभाल सकती है, लेकिन अब इरफान की सोच पहले जैसी नहीं रही।

कोर्ट में महिला ने बताई आपबीती

अपसॉर्न ने मजिस्ट्रेट के सामने आरोप लगाया कि इरफान ने उससे अपनी पहली शादी और बच्चों की जानकारी छिपाई। महिला के मुताबिक, वह थाईलैंड के पटाया में सी-फूड रेस्टोरेंट चलाती है। उसने कारोबार के सिलसिले में इरफान को करीब 60 लाख रुपये दिए थे।

उसका कहना है कि रकम जुटाने के लिए उसने कर्ज लिया और अपनी बहन व रिश्तेदारों से भी पैसे उधार लिए थे। जब उसने इरफान से अपनी रकम वापस मांगी तो उसने उसका फोन नंबर ब्लॉक कर दिया।

अपसॉर्न के अनुसार, इसके बाद वह इरफान के घर पहुंची, जहां उसे पता चला कि इरफान पहले से शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे हैं। महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने इस बारे में सवाल किया और अपने पैसे वापस मांगे तो उसके साथ अभद्रता और मारपीट की गई।

धर्म परिवर्तन कर भारत में रहने का दबाव

महिला ने अदालत में आरोप लगाया कि इरफान ने उससे कहा कि यदि उसे अपने पैसे वापस चाहिए तो उसे इस्लाम धर्म अपनाकर भारत में रहना होगा। अपसॉर्न ने बौद्ध धर्म छोड़ने से इनकार किया तो उसके मुताबिक, इरफान और उसके पिता चांद ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की।

महिला का आरोप है कि जब उसने इरफान से शादीशुदा होने की बात छिपाने का कारण पूछा तो उसने कथित तौर पर कहा कि उसके धर्म में दो शादियां जायज हैं। ये सभी आरोप फिलहाल मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में हैं।

जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों में बहस

गुरुवार को इरफान की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि इस्लाम में दूसरी शादी की अनुमति है और केवल दो शादियां करना अपने आप में अपराध नहीं है।

वहीं, थाई महिला की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपसॉर्न और इरफान का विवाह बौद्ध परंपरा के अनुसार हुआ था। ऐसे में बचाव पक्ष की दलील को इस मामले में सीधे लागू नहीं किया जा सकता।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत ने इरफान की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती, फिर बौद्ध रीति से शादी

पुलिस के मुताबिक, अपसॉर्न थाईलैंड के पटाया बीच पर सी-फूड रेस्टोरेंट चलाती है। इरफान भी वहां आता-जाता था। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई और बाद में पटाया में मुलाकातें होने लगीं।

एसीपी मंजय सिंह के मुताबिक, 22 अप्रैल 2025 को अपसॉर्न के परिवार की मौजूदगी में दोनों ने बौद्ध परंपरा के अनुसार शादी की थी। पुलिस का कहना है कि इरफान शादी से पहले एक बार और शादी के बाद छह बार थाईलैंड गया था।

जन्मदिन पर महंगी बाइक खरीदने के लिए भेजे रुपये

पुलिस के अनुसार, अपसॉर्न ने इरफान को उसके जन्मदिन पर बाइक खरीदने के लिए भी बड़ी रकम भेजी थी। आरोप है कि महिला ने करीब 34 लाख रुपये की बीएमडब्ल्यू-1000 और 21 लाख रुपये की निंजा-10 बाइक खरीदने के लिए पैसे दिए थे।

पुलिस के मुताबिक, इरफान ने दिल्ली और लखनऊ से दोनों बाइकें खरीदीं और बाद में उन्हें लखनऊ में बेच दिया। इन लेन-देन और पैसों के इस्तेमाल को लेकर भी जांच की जा रही है।

5 अक्टूबर की रात इरफान के घर पहुंची थी महिला

पुलिस के मुताबिक, 5 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे अपसॉर्न अपने एक परिचित के साथ अनवरगंज क्षेत्र के दलेलपुरवा स्थित इरफान के घर पहुंची थी। वहां उसे इरफान की पहली शादी और तीन बच्चों के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद पैसों को लेकर विवाद हुआ और महिला ने मारपीट तथा धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप लगाया।

महिला की तहरीर पर अनवरगंज पुलिस ने इरफान, उसके पिता चांद और कारोबारी साझेदार रेहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। इरफान को 7 अक्टूबर को जेल भेज दिया गया था।

इंटरनेट कॉल से धमकी मिलने का आरोप

अपसॉर्न ने यह भी आरोप लगाया कि मुकदमा दर्ज कराने के बाद उसे लगातार इंटरनेट कॉल के जरिए धमकियां दी जा रही हैं। हालांकि, थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने ऐसी किसी जानकारी की पुष्टि से इनकार किया है।

फिलहाल पुलिस मामले में लगाए गए आरोपों, पैसों के लेन-देन, शादी से जुड़े तथ्यों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। अदालत में महिला के बयान दर्ज होने और आरोपी की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मामला आगे की न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।

Pankaj

worldkhabarexpress.com

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