स्कूलों में लगी कानून की पाठशाला, छात्र-छात्राओं ने सीखे सुरक्षा के गुर
न्यायिक और पुलिस अधिकारियों ने पॉक्सो, गुड टच-बैड टच व साइबर सुरक्षा की दी जानकारी

कानपुर। स्कूली छात्र-छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सोमवार को शहर के विभिन्न विद्यालयों में पॉक्सो अधिनियम जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रार्थना सभाओं और विशेष जागरूकता सत्रों में न्यायिक व पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों से संवाद कर बाल सुरक्षा, गुड टच-बैड टच, साइबर सुरक्षा, आत्मरक्षा और आपातकालीन हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी।
बिरहाना रोड स्थित ज्ञान भारती बालिका इंटर कॉलेज में अपर जिला जज राकेश त्रिपाठी ने छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध विधिक संरक्षण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी अनुचित व्यवहार या उत्पीड़न की स्थिति में डरने या चुप रहने के बजाय अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को तत्काल जानकारी दें। कार्यक्रम में प्रधानाचार्या नीतू शर्मा समेत शिक्षिकाएं और छात्राएं मौजूद रहीं।
कौशलपुरी स्थित श्री सनातन धर्म सरस्वती बालिका विद्यालय में अपर जिला जज राकेश तिवारी एवं सिद्धार्थ सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त ज्योतिश्री और नजीराबाद थाना प्रभारी पवन सिंह ने छात्राओं से संवाद किया। छात्राओं को पॉक्सो कानून के साथ साइबर अपराध से बचाव, आत्मरक्षा तथा जरूरत पड़ने पर पुलिस और अन्य सहायता सेवाओं से संपर्क करने के तरीके बताए गए। इस दौरान विद्यालय अध्यक्ष वीरेन्द्र मित्तल, प्रधानाचार्या पूजा मिश्रा समेत शिक्षक और छात्राएं मौजूद रहे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, विजय नगर में अपर जिला जज पीयूष सिद्धार्थ और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत वर्मा ने छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाया। बाल अधिकारों, कानूनी संरक्षण और विभिन्न विधिक व पुलिस हेल्पलाइन के इस्तेमाल की जानकारी भी दी गई।
जवाहर नगर स्थित ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन में राकेश सिंह और शिव शंकर दोहरे ने विद्यार्थियों को बाल संरक्षण से जुड़े कानूनी अधिकारों और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया। विद्यार्थियों से कहा गया कि असुरक्षित स्थिति का सामना होने पर चुप न रहें और अभिभावक, शिक्षक या संबंधित संस्था तक अपनी बात पहुंचाएं।
बीएनएसडी इंटर कॉलेज में विजय कुमार गुप्ता और समृद्धि मिश्रा ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चों को मिलने वाले कानूनी संरक्षण, बाल अधिकारों तथा शिकायत और सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य बच्चों को बाल सुरक्षा से जुड़े कानूनों की व्यावहारिक जानकारी देना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, ताकि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या असुरक्षित परिस्थिति में वे बिना भय और संकोच के सहायता प्राप्त कर सकें।

