कानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, फजलगंज में खाद्य कारोबार बंद; 5.88 लाख का माल सीज
लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई, प्रोपराइटरी एडिबल फैट के तीन नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे

कानपुर नगर। कानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की है। फजलगंज स्थित पुरुषाना फूड प्रोडक्ट्स के प्रतिष्ठान पर औचक छापेमारी के दौरान खाद्य पदार्थों की पैकिंग लाइसेंस में निर्धारित श्रेणी के अनुरूप नहीं मिली। इस पर विभाग ने प्रतिष्ठान का खाद्य कारोबार अग्रिम आदेश तक बंद करा दिया। कार्रवाई के दौरान दो प्रतिष्ठानों से कुल 5,88,221 रुपये मूल्य के खाद्य पदार्थ और कच्चे माल सीज किए गए। साथ ही तीन नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए।
फजलगंज में पैकिंग नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
आयुक्त खाद्य सुरक्षा, उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी कानपुर नगर के आदेश पर सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) द्वारा गठित टीम ने गुरुवार को फजलगंज स्थित पुरुषाना फूड प्रोडक्ट्स के प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान प्रोपराइटरी एडिबल फैट की पैकिंग लाइसेंस की निर्धारित श्रेणी के अनुरूप नहीं पाई गई। इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान का खाद्य कारोबार अग्रिम आदेश तक बंद करा दिया। संदेह के आधार पर प्रोपराइटरी एडिबल फैट के तीन नमूने भी जांच के लिए एकत्र किए गए।
एडिबल फैट, वनस्पति और रिफाइंड तेल सीज
कार्रवाई के दौरान टीम ने परिसर में तैयार प्रोपराइटरी एडिबल फैट के 52 गत्ते सीज किए, जिनमें कुल 780 लीटर उत्पाद था। इसकी अनुमानित कीमत 2,57,400 रुपये बताई गई है।
इसके अलावा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली 150 किलोग्राम वनस्पति, जिसकी कीमत 20,610 रुपये है, और 133 लीटर रिफाइंड सोयाबीन तेल, जिसकी कीमत 22,211 रुपये है, को भी सीज किया गया।
साकेत नगर में भी टीम की कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग की दूसरी टीम ने जूही क्षेत्र के साकेत नगर स्थित M/s सताक्षी ट्रेडर्स, 127/54 पर कार्रवाई की। यहां से रिफाइंड मूंगफली तेल के 108 गत्ते सीज किए गए। इनमें कुल 2,496 बोतलें थीं, जिनकी अनुमानित कीमत 2,88,000 रुपये बताई गई है।
इस प्रकार दोनों प्रतिष्ठानों से कुल 5,88,221 रुपये मूल्य के खाद्य पदार्थ और कच्चे माल को सीज किया गया। सीज किए गए सामान को संबंधित खाद्य कारोबारियों की सुरक्षित अभिरक्षा में सौंपा गया है।
जांच रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई
सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) संजय प्रताप सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान लाइसेंस की निर्धारित श्रेणी से अलग खाद्य पदार्थ की पैकिंग पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान का कारोबार बंद कराया गया है। संग्रहित नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

