अब देश में कहीं भी मिलेगा राशन, वन नेशन वन राशन कार्ड से आसान हुई सुविधा

अब देश में कहीं भी मिलेगा राशन, वन नेशन वन राशन कार्ड से आसान हुई सुविधा

हमीरपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र लाभार्थियों के लिए ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना ने राशन लेने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। इस व्यवस्था के तहत पात्र व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में अपनी निर्धारित पात्रता के अनुसार राशन प्राप्त कर सकता है। इसके लिए लाभार्थी को अपना मौजूदा राशन कार्ड लेकर किसी भी ई-पीओएस सक्षम उचित मूल्य की दुकान पर जाना होगा। वहां वह अपनी पात्रता के अनुसार पूरा या आंशिक खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा खासतौर पर प्रवासी श्रमिकों, कामगारों और रोजगार के सिलसिले में अपने गृह क्षेत्र से बाहर रहने वाले परिवारों के लिए उपयोगी है। अब ऐसे लोगों को राशन लेने के लिए अपने गांव या स्थायी निवास की दुकान पर लौटने की जरूरत नहीं होगी। यदि परिवार का कोई सदस्य रोजगार के कारण दूसरे शहर या राज्य में रह रहा है, तो वह वहीं अपनी पात्रता के अनुसार राशन ले सकता है। वहीं, परिवार के बाकी सदस्य अपने गृह क्षेत्र में बची हुई पात्रता के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह परिवार के सदस्यों को अलग-अलग स्थानों पर रहते हुए भी राशन की सुविधा मिलती रहती है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार, योजना के तहत राशन वितरण की प्रक्रिया को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा गया है, जिससे लाभार्थियों की पहचान और लेनदेन की जानकारी दर्ज होती है। लाभार्थी ‘मेरा राशन’ मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी राशन पात्रता की जानकारी भी देख सकते हैं। ऐप में हाल के राशन लेनदेन, आधार सीडिंग की स्थिति और राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इससे लाभार्थी यह भी पता कर सकते हैं कि उनकी पात्रता में कितना राशन उपलब्ध है और पहले कितना खाद्यान्न लिया जा चुका है। ऐप में जीपीएस आधारित सुविधा भी दी गई है, जिसकी मदद से लाभार्थी अपने आसपास मौजूद उचित मूल्य की दुकान का पता लगा सकते हैं। यह सुविधा दूसरे शहर या राज्य में रहने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि उन्हें राशन की दुकान खोजने के लिए अलग से जानकारी जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐप को विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, जिससे अधिक से अधिक लाभार्थी इसका इस्तेमाल कर सकें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि राशन वितरण या उचित मूल्य की दुकान से संबंधित किसी तरह की समस्या होने पर लाभार्थी सहायता के लिए निर्धारित माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1967, अन्न सहायता आईवीआरएस नंबर 14457 और व्हाट्सऐप नंबर 98682-00445 उपलब्ध हैं। इन माध्यमों के जरिए लाभार्थी राशन से जुड़ी शिकायत, वितरण संबंधी समस्या या अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था का उद्देश्य राशन की सुविधा को लाभार्थी की भौगोलिक स्थिति से जोड़ने के बजाय उसकी पात्रता से जोड़ना है। इससे रोजगार, मजदूरी या अन्य कारणों से स्थान बदलने वाले परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ जारी रखने में मदद मिलती है। खासकर उन परिवारों के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण है जिनके सदस्य अलग-अलग शहरों में काम करते हैं। डिजिटल पोर्टेबिलिटी के कारण राशन लेने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक लचीली हो गई है और लाभार्थी अपनी जरूरत के अनुसार देश के अलग-अलग हिस्सों में इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है।

प्रवासी परिवारों के लिए बड़ी सुविधा

रोजगार के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले श्रमिकों को अक्सर राशन लेने में परेशानी होती थी। वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था के तहत अब लाभार्थी अपने मौजूदा राशन कार्ड के आधार पर दूसरे स्थान पर भी खाद्यान्न ले सकता है। परिवार का एक सदस्य बाहर रहने पर वह वहीं राशन प्राप्त कर सकता है, जबकि बाकी सदस्य अपने मूल स्थान पर उपलब्ध शेष पात्रता का उपयोग कर सकते हैं। इससे परिवार को एक ही स्थान पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती।

‘मेरा राशन’ ऐप से मिलेगी जानकारी

लाभार्थी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी राशन पात्रता और हाल के लेनदेन की जानकारी देख सकते हैं। ऐप में आधार सीडिंग और राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी से संबंधित विवरण भी उपलब्ध रहता है। जीपीएस की मदद से नजदीकी उचित मूल्य की दुकान खोजी जा सकती है। राशन से जुड़ी समस्या होने पर 1967, 14457 और 98682-00445 पर सहायता ली जा सकती है। इससे लाभार्थियों को राशन व्यवस्था से संबंधित जानकारी और शिकायत दर्ज कराने का आसान माध्यम मिलता है।

Pankaj

worldkhabarexpress.com

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