मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका, 18 वर्ष के युवाओं से आवेदन की अपील
नाम जोड़ने को फार्म-6, हटाने के लिए फार्म-7 और संशोधन के लिए फार्म-8
कानपुर। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जिले में लोकसभा और विधानसभा की निर्वाचक नामावलियों का निरंतर पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसके तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं समेत सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा रहे हैं।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का नाम अभी सूची में नहीं है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। नया नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6, मृतक या अन्य कारणों से नाम हटाने के लिए फार्म-7 और नाम में संशोधन अथवा निवास स्थान बदलने के लिए फार्म-8 भरना होगा। आवेदन संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय या क्षेत्रीय बीएलओ को दिए जा सकते हैं। इसके अलावा ईसीआईनेट और एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। डीएम ने नागरिकों से अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की जांच करने और पात्र होने पर नाम जुड़वाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे निर्वाचक नामावली को शुद्ध, अद्यतन और समावेशी बनाए रखने में मदद मिलेगी।

