10 से 25 सितंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन, अंत्योदय कार्डधारकों को 54 रुपये में चीनी
10 से 25 सितंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन, अंत्योदय कार्डधारकों को 54 रुपये में चीनी
गेहूं-चावल के साथ उपलब्ध स्टॉक के अनुसार ज्वार, बाजरा और मक्का भी मिलेगा
कानपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कानपुर नगर के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को सितंबर माह का खाद्यान्न 10 से 25 सितंबर तक निशुल्क वितरित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्धारित समय और मानकों के अनुसार वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल, यानी कुल 35 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल, कुल पांच किलो खाद्यान्न मिलेगा।
मोटे अनाज का भी होगा वितरण
जिन सरकारी राशन दुकानों पर ज्वार, बाजरा और मक्का का अवशेष स्टॉक उपलब्ध है अथवा जिन दुकानों को इनका आवंटन मिला है, वहां पहले इन्हीं मोटे अनाज का वितरण किया जाएगा। स्टॉक समाप्त होने के बाद निर्धारित व्यवस्था के अनुसार गेहूं और चावल वितरित किए जाएंगे।
54 रुपये में तीन किलो चीनी
अंत्योदय कार्डधारकों को जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 की दूसरी तिमाही के लिए प्रति कार्ड तीन किलो चीनी दी जाएगी। चीनी की कीमत 18 रुपये प्रति किलो, यानी तीन किलो के लिए कुल 54 रुपये होगी। चीनी के लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं होगी। कार्डधारक को अपनी मूल राशन दुकान से ही चीनी लेनी होगी।
खाद्यान्न में पोर्टेबिलिटी की सुविधा
खाद्यान्न के निशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उचित दर विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी के माध्यम से भी खाद्यान्न वितरित कर सकेंगे। 25 सितंबर को आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न न ले पाने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से वितरण किया जा सकेगा।
ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्ची पर गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा।
सुबह आठ से दोपहर 12 और दो से शाम छह बजे तक वितरण
राशन दुकानों पर वितरण का समय सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने दुकानदारों को निर्धारित गुणवत्ता का खाद्यान्न ही वितरित करने तथा कालाबाजारी या डायवर्जन रोकने के निर्देश दिए हैं।
खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की समस्या होने पर कार्डधारक जिला पूर्ति अधिकारी, संबंधित एसडीएम, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकते हैं।

