दहेज़ हत्या में दोषी पति को सजा पत्नी की हत्या के मामले में 7 साल की क़ैद, लगा 7 हज़ार का जुर्माना

दहेज़ हत्या में दोषी पति को सजा पत्नी की हत्या के मामले में 7 साल की क़ैद, लगा 7 हज़ार का जुर्माना

सीतापुर में दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है अपर सत्र एवं न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-7 के न्यायाधीश तरन्नुम खान ने दोषी पति अमनजीत को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 7 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है यह मामला 25 नवंबर 2021 का है अमनजीत पर अपनी पत्नी रवनीत कौर की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप था मृतका के परिजनों के अनुसार, आरोपी ने शादी के बाद 10 लाख रुपये की अतिरिक्त दहेज की मांग की मांग पूरी न होने पर उसने रवनीत के साथ मारपीट की जिससे उसकी मौत हो गई पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल की अभियोजन पक्ष ने अदालत में पर्याप्त साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए इन्हीं के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया न्यायालय ने कहा कि दहेज के लिए किसी महिला की जान लेना कानून का उल्लंघन और समाज के लिए कलंक है न्यायालय का मानना है कि इस फैसले से समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ कड़ा संदेश जाएगा!!

Manoj Shukla

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