डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ग्राम पंचायत/राजस्व ग्रामों के आंशिक पुनर्गठन सम्बन्धी बैठक।

डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ग्राम पंचायत/राजस्व ग्रामों के आंशिक पुनर्गठन सम्बन्धी बैठक।

बहराइच, । वर्ष 2021 में सम्पन्न पंचायत सामान्य निर्वाचन के उपरान्त नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम के सृजन/सीमा विस्तार के कारण जनपद के प्रभावित विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्रामों को संशोधित अधिसूचना के माध्यम से हटाए जाने एवं अवशेष ग्रामों को आवश्यकतानुसार निकटस्थ ग्राम पंचायत में सम्मिलित करने के उद्देश्य से सोमवार की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायती राज निदेशालय के स्तर से प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों का भली प्रकार से अध्ययन कर निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध करा दें। डीएम ने कहा कि सम्बन्धित अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर लें कि जनपद में नगरीय निकाय के सृजन/सीमा विस्तार के उपरान्त विभाग द्वारा प्रभावित विकास खण्ड की संशोधित अधिसूचना निर्गत कराने से न रह गयी हो।
डीएम ने निर्देश दिया कि सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि विकास खण्ड की ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम का कोई ग्रामीण क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित होने से शेष नहीं रह गया है। डीएम ने कहा कि जनपदों के प्रभावित विकास खण्ड की ऐसी ग्राम पंचायतों के ऐसे राजस्व ग्राम जो नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर के सृजन/सीमा विस्तार के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र में अवशेष रह गये हैं, को निकटस्थ ग्राम पंचायतों में सम्मिलित कर ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की कार्यवाही करते समय निदेशालय के दिशा निर्देशों को अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
डीएम ने कहा कि पुनर्गठन की कार्यवाही करते समय यदि ऐसी ग्राम पंचायत जिसका एक राजस्व ग्राम नगरीय निकाय में समाहित हो गया है और केवल एक ही राजस्व ग्राम बचा है और ग्राम पंचायत बनाने का मानक पूरा नहीं करता है, तो उसे किसी निकटस्थ ग्राम पंचायत में सम्मिलित कर दिया जाये। यदि कोई ग्राम पंचायत नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित हो जाती है और उसका सम्मिलित राजस्व ग्राम, ग्राम पंचायत बनाने के लिए मानक पूर्ण करता है, तो उस दशा में उस राजस्व ग्राम को ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। एकल राजस्व ग्राम के नाम से गठित ग्राम पंचायत यदि आंशिक रूप से प्रभावित हुई है एवं जनसंख्या यथासाध्य 1000 हो, तो उस दशा में वह ग्राम पंचायत यथावत शेष बनी रहेगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल, डीपीआरओ व सर्वेश कुमार पाण्डेय, सम्बन्धित बीडीओ, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद प्रमीता सिंह सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

Manoj Shukla

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *