वैध संबंधों में रोड़ा बनने पर बेटे की हत्या का आरोप, बहू और यूपी-112 के सिपाही समेत 12 पर एफआईआर

महाकाल के दर्शन कराने का झांसा देकर ट्रेन से ले जाने और शिकोहाबाद के पास फेंकने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर बिठूर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

कानपुर। बिठूर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग ने अपनी बहू और उसके कथित प्रेमी यूपी-112 के सिपाही समेत 12 लोगों के खिलाफ बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि बहू और सिपाही के कथित अवैध संबंधों का विरोध करने पर बेटे की हत्या की साजिश रची गई। उसे उज्जैन में महाकाल के दर्शन कराने का झांसा देकर घर से ले जाया गया और फिर चलती ट्रेन से फेंककर मार डालने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट के आदेश पर बिठूर पुलिस ने हत्या, अपहरण, साजिश, मारपीट और धमकी देने समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महाकाल के दर्शन कराने का दिया था झांसा

बिठूर निवासी बुजुर्ग के मुताबिक, उनका बेटा अहमदाबाद की एक डिस्पोजल कंपनी में सेल्स मैनेजर था। आरोप है कि कल्याणपुर में यूपी-112 में तैनात रहा सिपाही राहुल कुमार उनके बेटे को एक दिसंबर 2025 की रात उज्जैन में महाकाल के दर्शन कराने का झांसा देकर घर से ले गया था।

शिकायत के मुताबिक, बेटे को श्रमशक्ति एक्सप्रेस से दिल्ली की ओर ले जाया गया। आरोप है कि शिकोहाबाद क्षेत्र में कटौरा बुजुर्ग के पास उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। चार दिसंबर को उसका शव रेलवे ट्रैक के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था।

बहू और सिपाही के कथित संबंधों का विरोध करने का आरोप

बुजुर्ग ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी बहू और सिपाही राहुल कुमार के बीच कथित अवैध संबंध थे। बेटे को इसकी जानकारी हुई तो उसने विरोध किया था। आरोप है कि इसी बात को लेकर दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची।

हालांकि, ये सभी आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं। पुलिस जांच के बाद ही घटना के वास्तविक तथ्यों और आरोपों की पुष्टि हो सकेगी।

बेटे की मौत के बाद मकान की रजिस्ट्री का दबाव

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बेटे की मौत के बाद 18 दिसंबर को कुछ लोग उनके घर पहुंचे और मकान की रजिस्ट्री बहू के नाम करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई और धमकी दी गई।

बुजुर्ग का कहना है कि बेटे की मौत के मामले में कार्रवाई के लिए उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन राहत नहीं मिलने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया।

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर

मामले में अदालत के आदेश पर बिठूर पुलिस ने बहू, उसके कथित प्रेमी सिपाही राहुल कुमार समेत 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मुकदमे में हत्या, अपहरण, साजिश, मारपीट और धमकी देने से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।

बिठूर थाना प्रभारी के मुताबिक, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Pankaj

worldkhabarexpress.com

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